रायपुर में न्यू ईयर पार्टी को लेकर जारी हुऐ गाइडलाइन !
प्रशासन ने नए साल के जश्न को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। सेलिब्रेशन पर सीसीटीवी कैमरे की नजर रहेगी। कार्यक्रम दोपहर 12.30 बजे तक ही चल पाएगा।
PUBLISHED BY – LISHA DHIGE
Guidelines For New Year Celebration : बैठक में एडीएम ने सभी संचालकों को कार्यक्रम को शांतिपूर्ण व सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के संबंध में निर्देशित किया. उन्होंने कहा कि ध्वनि अधिनियम का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अगर इस संबंध में शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने नए साल के जश्न को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। सेलिब्रेशन पर सीसीटीवी कैमरे की नजर रहेगी। कार्यक्रम दोपहर 12.30 बजे तक ही चल पाएगा। इसके बाद न्यू ईयर पार्टी बंद करनी होगी यानी सेलिब्रेशन बंद करना होगा। उत्सव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से शहर के सभी होटलों, मैरिज पैलेस, क्लब व कैफे के संचालकों की बैठक आयोजित की गई
इन शर्तों का करना होगा पालन
कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा।
कार्यक्रम के लिए बेचे गए टिकटों और पासों की संख्या प्रशासन को बतानी होगी।
एनजीटी के निर्देशों के तहत पटाखे फोड़ने के लिए निर्धारित समय का पालन किया जाएगा।
यदि शराब परोसी जानी है, तो उचित लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
लाइसेंस में निर्धारित समय का पूरी तरह पालन करना होगा।
दोपहर 12.30 बजे के बाद कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा।
अनुमति नहीं लेने वालों पर होगी कार्रवाई
कार्यक्रम आयोजित करने से पूर्व जिला प्रशासन को सूचित कर अनुमति प्राप्त करनी होगी। कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर आयोजक/संचालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जायेगी।
बनाया जाएगा का जांच दल
कार्यक्रमों की जांच के संबंध में प्रशासन द्वारा एक जांच दल का गठन किया जायेगा, जिसमें पुलिस एवं राजस्व अधिकारी शामिल होंगे. सभी संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वाहन पार्किंग क्षमता के अनुसार पास बेचे जाएं। सड़क पर वाहन खड़ा पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।