world news facts

आज और अभी से बदले ये नियम !!!!

आज से जिन नियमों में बदलाव होने हैं उनमें  क्रेडिट-डेबिट कार्ड में टोकलाइजेशन, अटल पेंशन येाजना, गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव और दिल्ली में बिजली बिल पर सब्सिडी की व्यवस्था में बदलाव से जुड़े नियम शामिल हैं

(Published by-Lisha Dhige )

आज से जिन नियमों में बदलाव होने हैं उनमें  क्रेडिट-डेबिट कार्ड में टोकलाइजेशन, अटल पेंशन येाजना, गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव और दिल्ली में बिजली बिल पर सब्सिडी की व्यवस्था में बदलाव से जुड़े नियम शामिल हैं

आज से कई नियम बदलने जा रहे हैं। इन नियमों में बदलाव से बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। इनमें से कुछ नियमों को बदलने से आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ भी बढ़ सकता है। इसलिए इन बदलावों के प्रति जागरूक होना जरूरी है। अक्टूबर की शुरुआत से जो नियम बदलने हैं उनमें क्रेडिट-डेबिट कार्ड में स्थानीयकरण, अटल पेंशन योजना, गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव और दिल्ली में बिजली बिलों पर सब्सिडी की व्यवस्था में बदलाव से संबंधित नियम शामिल हैं।

अटल पेंशन योजना में निवेश नहीं कर सकेंगे करदाता

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2022 से करदाता अटल पेंशन योजना में शामिल नहीं हो पाएंगे। वहीं अगर आपका डाकघर में बचत खाता है तो आप अटल पेंशन योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, अगर आपने पहले ही इस प्लान को सब्सक्राइब कर लिया है, तो नए बदलावों का आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं अगर आपने टैक्सपेयर होते हुए भी इस स्कीम को सब्सक्राइब किया है तो ऐसे में अकाउंट बंद करने पर आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। बता दें कि इस योजना के तहत ग्राहक को 5000 रुपये तक पेंशन लाभ देने का प्रावधान है।

डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान के नियम बदलेंगे

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के मुताबिक डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान की प्रक्रिया में टोकन की व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद व्यापारी, पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे नहीं कर सकेंगे। ग्राहकों के कार्ड से जुड़ी जानकारी अपने पास सेव करें। आरबीआई की इस कवायद का मकसद कार्ड से खरीदारी के दौरान धोखाधड़ी को रोकना है।

म्युचुअल फंड में निवेश के लिए नॉमिनेशन जरूरी

यदि आप भी म्यूच्यूअल फण्ड में निवेश करते हैं या भविष्य में ऐसा करना चाहते हैं तो आपके लिए 1 अक्टूबर से नामांकन की जानकारी देना अनिवार्य होगा। नामांकन की सुविधा। यह नियम 1 अगस्त से लागू होना था, लेकिन फिर इसे बढ़ाकर 1 अक्टूबर से लागू करने का फैसला किया गया।

जीएसटी के ई-चालान से जुड़े नियमों में बदलाव

1 अक्टूबर से, माल और सेवा कर या जीएसटी के तहत 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कुल कारोबार वाले व्यापारियों के लिए ई-चालान अनिवार्य होगा। सरकार ने राजस्व घाटे से निपटने और कारोबारी जगत से ज्यादा टैक्स वसूलने के लिए इसकी सीमा 20 करोड़ रुपये से घटाकर 10 करोड़ रुपये कर दी है। इस संबंध में जारी घोषणा में कहा गया है कि नियमों को जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर अधिसूचित किया गया है।

बिजली पर सब्सिडी पाने के लिए नए नियम

दिल्ली में बिजली बिल पर सब्सिडी (Electricity Bill Subsidy) के लिए लागू वर्तमान नियम एक अक्तूबर से बदल गए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि बिजली पर सब्सिडी को 30 सितंबर को बंद कर दिया जाएगा। केवल उन्हीं लोगों को यह सुविधा उपलब्ध होगी जो इसके लिए आवेदन देंगे। इसका मतलब यह है कि अगर एक अक्तूबर के बाद आपको अपने बिजली बिल पर सब्सिडी चाहिए तो इसके लिए आपको सरकार को आवेदन देना पड़ेगा

सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती की

केंद्र सरकार द्वारा हर महीने की शुरुआत में रसोई गैस की कीमतों की समीक्षा की जाती है। दुनिया भर में इस समय प्राकृतिक गैस की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। हालांकि शनिवार सुबह देशवासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई। सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। दिल्ली में यह कटौती 25.5 रुपये है। गौरतलब है कि वैश्विक संकट के बीच गैस की कीमत 40 फीसदी बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ के आदेश के अनुसार, पुराने क्षेत्रों से उत्पादित गैस के लिए भुगतान की गई दर, जो देश में उत्पादित सभी गैस का लगभग दो-तिहाई है, को वर्तमान US$6.1 से बढ़ाकर US$8.57 प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल कर दिया गया है। तेल मंत्रालय की। यूनिट किया जा चुका है। इसका असर सीएनजी और पीएनजी उपभोक्ताओं पर साफ दिखाई देगा।

bulandmedia

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button