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Business- finance

दिल्ली सरकार एक बड़ा फैलसा ,नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल !!

दिल्ली में प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना पंपों पर वाहनों में पेट्रोल-डीजल नहीं भरा जा सकेगा. इससे पहले सर्टिफिकेट दिखाना होता है

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दिल्ली में प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना पंपों पर वाहनों में पेट्रोल-डीजल नहीं भरा जा सकेगा. इससे पहले सर्टिफिकेट दिखाना होता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को कहा कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए आप सरकार ने 25 अक्टूबर से राष्ट्रीय राजधानी के पेट्रोल पंपों पर बिना पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण के तहत) प्रमाण पत्र के पेट्रोल और डीजल की अनुमति देने का फैसला किया है।राजधानी में 25 अक्टूबर से पीयूसी यानी ‘पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट’ के बिना आपको पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। 

उन्होंने कहा कि इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना भी जारी की जाएगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए वाहनों का उत्सर्जन प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है। राय ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इसे कम करना अनिवार्य है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि 25 अक्टूबर से पेट्रोल पंपों पर बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के पेट्रोल-डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा. पर्यावरण, परिवहन और यातायात विभागों के अधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया है.

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