भाटापारा । भाटापारा मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 23 को प्रार्थी मोहन पैंकरा पिता सरजु पैकरा, उम्र 60 वर्ष, साकिन डमरू, थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार-भाटापारा छ.ग. में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि 22 के रात्रि करीब 10.00 बजे इसका बड़ा लड़का राजू पैकरा अपने रूम में सो रहा था
उसी दौरान इसके बड़े लड़के का साला धनेश्वर पैंकरा उसके कमरे में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, कुछ देर बाद राजू पैंकरा का चिलाने का आवाज आया तब घर के सदस्य जाकर खिड़की से देखे तो धनेश्वर पैंकरा फावड़ा से अपने जीजा राजू पैंकरा को मार रहा था, किसी तरह से दरवाजा खोलवाया तब धनेश्वर पैकरा दरवाजा खोला और भाग गया, तब अंदर जाकर देखे तो राजू पैंकरा के सिर में गंभीर चोट लगकर खून निकल रहा था, बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। तब ईलाज हेतु चंदा देवी तिवारी अस्पताल बलौदाबाजार में भर्ती कराये हैं। प्रार्थी के रिपोर्ट पर धारा 307 भादस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया विवेचना दौरान दिनांक 23.12. 2023 को घटना स्थल से खून लगा एक हरा छिटदार गोदरी, एक पीला रंग प्लास्टिक बोरी का बना फट्टी जिसमें आहत सोया था एवं घटना प्रयुक्त लोहे का फावड़ा जप्त किया गया। आहत राजू पैंकरा ईलाज दौरान चंदा देवी तिवारी अस्पताल बलौदाबाजार में 25.12.2023 को फौत हो गया।
जो अस्पताली मेमो. प्राप्त होने पर क्र. 135/23 धारा 174 जाफौ. कायम कर शव का पंचनामा कार्यवाही पश्चात जिला अस्पताल बलौदाबाजार से पोस्टमार्टम कराया गया, तथा विवेचना दौरान प्रकरण में धारा 302 भादस जोड़ी गयी है। कथन प्रार्थी कथन चश्मदीद गवाह घटना स्थल निरीक्षण डॉ. मुलाहिजा रिपोर्ट एवं अब तक के विवेचना से आरोपी धनेश पैकरा उर्फ धनेश्वर पैकरा के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से आरोपी को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पुछताछ किया गया, जो जुर्म स्वीकार करने मेमोरण्डम कथन में बताया कि घटना दिनांक 22/12/2023 को अपने पत्नी, बच्चों को साथ लेकर मेहमानी करने अपने बहन दामाद मृतक राजू पैकरा के घर गया था, और रात्रि में मृतक राजू पैकरा अपने रूम में सो रहा था, उसी दौरान यह फावड़ा से राजू पैकरा के सिर मे प्राण घातक हमला कर गंभीर चोट पहुंचाना, जिससे ईलाज दौरान उसकी मृत्यु होना बताया तत्पश्चात आरोपी को आज दिनांक 21.02.2024 को गिरफ्तार कर कर जेल भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी अमित कुमार तिवारी आरक्षक अकरम खान का विशेष योगदान रहा। जिले में अपराधों की त्वरित रोकथाम हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अमित तिवारी के दिशा निर्देश में थाना सिटी कोतवाली के अपराध क्र 1024/2024 धारा 307,302 भादवि के आरोपी को गिरफ्तार कर कार्यवाही किया गया।