Haryana News : जलेबी बाबा जैसे दरिंदो से हो जाए, महिलाये सावधान !!
ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुलाई 2018 से न्यायिक हिरासत के चलते जेल में बिताए गए साढ़े चार साल भी इसी सजा में शामिल होंगे।
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PUBLISHED BY – LISHA DHIGE
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Haryana News : टोहाना के बहुचर्चित दुष्कर्म एवं अश्लील वीडियो कांड में फतेहाबाद फास्टट्रैक कोर्ट ने जलेबी बाबा उर्फ अमरपुरी को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 14 साल, दुष्कर्म के अन्य मामलों में सात-सात साल तो आइटी एक्ट के तहत पांच साल कैद की सजा सुनाई है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुलाई 2018 से न्यायिक हिरासत के चलते जेल में बिताए गए साढ़े चार साल भी इसी सजा में शामिल होंगे।
जलेबी बाबा को आर्म्स एक्ट में बरी किया गया है।Haryana News इसके साथ कोर्ट ने जलेबी बाबा को 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। पीड़ित पक्ष के वकील विजय कृष्ण रंगा ने बताया कि सजा सुनाए जाने के दौरान फास्टट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश बलवंत सिंह ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बाबा ने साधु का रूप धरकर विश्वास तो तोड़ा ही है, लेकिन ऐसे बाबाओं से बचना महिलाओं की भी जिम्मेदारी है।
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उम्रकैद पर भी नहीं माने फास्टट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह Haryana News
बचाव पक्ष के वकील बोले, सिर्फ सीडी के आधार पर दोषी ठहराया, Haryana News हाईकोर्ट में करेंगे अपील दोषी जलेबी बाबा के वकील गजेंद्र पांडे ने बातचीत में कहा कि इस मामले में किसी शिकायतकर्ता महिला ने सीधे तौर पर शिकायत नहीं दी थी। सारा केस सीडी पर केंद्रित था और किसी भी सीडी को इंडियन एविडेंस एक्ट का कोई प्रमाणपत्र भी नहीं था। ऐसे में वो इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे।
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पीड़ित पक्ष के वकील भी आर्म्स एक्ट में बरी किए जाने के खिलाफ जाएंगे हाईकोर्ट पीड़ित महिलाओं की ओर से पैरवी करने वाले वकीलों एडवोकेट विजय कृष्ण रंगा व संजय वर्मा ने कहा कि जलेबी बाबा को आर्म्स एक्ट में बरी किए जाने के खिलाफ वो अपील करेंगे।Haryana News उन्होंने कहा कि दोषी को फांसी या उम्रकैद की सजा दी जानी चाहिए थी। एक बार कोर्ट आर्डर की प्रति को पढ़ने के बाद इस मामले में आगे अगर जरूरत महसूस हुई तो हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे।
इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले सरकारी वकील ओपी बिश्रोई, एडवोकेट विजय कृष्ण रंगा एवं संजय वर्मा ने दोषी जलेबी बाबा को फांसी देने की मांग रखी।Haryana News इस पर न्यायाधीश बलवंत सिंह ने उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा। इतना ही नहीं, पीड़ित पक्ष के वकील कोर्ट को उम्रकैद के लिए भी नहीं कन्विंस नहीं कर सके।
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कोर्ट ने दोषी जलेबी बाबा पर लगाई गई अलग-अलग धाराओं के तहत अलग-अलग सजा का ऐलान किया। पीड़ित नाबालिग की उम्र को लेकर संशय के बाद फास्टट्रैक कोर्ट ने दोषी जलेबी बाबा को 14 साल की सजा सुनाई क्योंकि सुनवाई के दौरान ये साबित हुआ था कि दोषी बाबा ने नाबालिग पीड़िता से दो बार दुष्कर्म किया।
इसके अलावा कोर्ट ने आईटी एक्ट में उसे महिलाओं के अश्लील वीडियो वायरल करने का भी दोषी मानते हुए उसे पांच साल की सजा भी सुनाई।Haryana News दोषी करार दिए जाने के बाद जलेबी बाबा ने खुद को बीपी-शुगर व आंखों की बीमारी का वास्ता देकर सजा में रहम की अपील भी कोर्ट से की थी।
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जलेबी बाबा जैसे दरिंदो से हो जाए, महिलाये सावधान
डेरा में तलाशी के दौरान वहां महिलाओं के साथ अश्लील वीडियो का जखीरा मिला। जिसमें बाबा टोहाना व पंजाब क्षेत्र की महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहा था। कई महिलाओं ने अमरपुरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बताया जाता है कि करीब 20 साल पहले एक अपराधी ने टोहाना में अमरवीर नाम का जलेबी बाज़ पाल रखा था और बाद में बाबा बन गया.
बहुचर्चित जलेबी बाबा टोहन सेक्स स्कैंडल मामले में दोषी बिलूराम उर्फ अमरपुरी को फतेहाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने बाबा को 14 साल कैद, 35 हजार जुर्माना, 376सी के तहत 7-7 साल, पॉक्सो एक्ट के तहत 14 साल और 67 आईटी एक्ट के तहत 5 साल की सजा सुनाई है.Haryana News सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। वहीं, कोर्ट ने बाबा को आर्म्स एक्ट के आरोपों से बरी कर दिया।
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दरअसल, जलेबी बाबा पर चाय में नशीली गोलियां डालकर महिलाओं से रेप करने का आरोप लगा था. जिसमें बाबा ने उसे ब्लैकमेल भी किया। बाबा अमरपुरी उर्फ जलेबी बाबा को कोर्ट ने पांच जनवरी को दोषी करार दिया था। 6 जनवरी को सजा पर बहस के बाद सजा सुनाने की तारीख 9 जनवरी तय की गई। 9 जनवरी को सजा पर बहस हुई थी।Haryana News लेकिन अदालत ने 10 जनवरी को फैसला सुनाया, जिस दौरान बाबा अदालत में फूट-फूट कर रोने लगे। वह जज के सामने रहम की गुहार लगाता रहा।