राजनीति

Nikay Chunav : जानिये क्यों नगर निकाय चुनाव में लगी रोक !

सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को मंगलवार तक चुनाव अधिसूचना जारी नहीं करने का निर्देश दिया।

PUBLISHED BY – LISHA DHIGE

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मंगलवार को राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर बुधवार तक रोक लगा दी. इसके साथ ही पांच दिसंबर को जारी अंतिम आरक्षण अधिसूचना के तहत राज्य सरकार को बुधवार तक अंतिम आदेश जारी नहीं करने का भी आदेश दिया। इससे पहले कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से पूरी जानकारी भी मांगी थी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सरकार से अपना जवाब पेश करने के लिए एक दिन का समय देने का अनुरोध किया गया. जिसे मंजूर करते हुए अदालत ने पहले के अंतरिम रोक को बुधवार तक के लिए बढ़ा दिया और अगली सुनवाई 14 दिसंबर को तय की।

न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश रायबरेली निवासी समाजसेवी वैभव पांडेय की जनहित याचिका पर दिया. इसमें पिछड़े वर्ग को उचित आरक्षण का लाभ देने और स्थानीय निकाय चुनाव में सीटों के रोटेशन का मुद्दा उठाया गया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जब तक राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकताएं पूरी नहीं कर लेती तब तक ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता है. राज्य सरकार ने ऐसा कोई टेस्ट नहीं कराया। जो कि सुप्रीम कोर्ट के विजन का पूरी तरह से उल्लंघन है। यह भी तर्क दिया गया कि सरकार ने इस औपचारिकता को पूरा किए बिना पिछले 5 दिसंबर को एक अनंतिम आरक्षण अधिसूचना जारी कर दी।

इससे साफ है कि राज्य सरकार ओबीसी को आरक्षण देने जा रही है। साथ ही यह अनुरोध किया है कि सीटों का रोटेशन भी नियमानुसार किया जाए। याचिकाकर्ता के वकील ने आग्रह किया कि इन कमियों को दूर कर ही चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए।

दूसरी ओर, सरकारी वकील ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि सरकार की 5 दिसंबर की अधिसूचना सिर्फ एक मसौदा आदेश था। जिस पर शासन से आपत्ति मांगी गई है। ऐसे में पीड़ित याचिकाकर्ता व अन्य इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसलिए यह याचिका समय से पहले दाखिल की गई है।

सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को मंगलवार तक चुनाव अधिसूचना जारी नहीं करने का निर्देश दिया। साथ ही राज्य सरकार को 5 दिसंबर की अधिसूचना के तहत जारी आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना पर मंगलवार तक अंतिम आदेश जारी नहीं करने का भी निर्देश दिया. कोर्ट ने इस अंतरिम रोक के आदेश को अब बुधवार तक के लिए बढ़ा दिया है।

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