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SC ने सुनाया हिजाब विवाद पर फैसला !!

कर्नाटक के चर्चित हिजाब विवाद पर SC ने सुनाया फैसला, दोनों जजों की राय अलग, अब होगी बड़ी बेंच में सुनवाई

Published by -Lisha Dhige

कर्नाटक ।। कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने अलग-अलग फैसले दिए हैं. जस्टिस हेमंत गुप्ता ने एचसी के फैसले को बरकरार रखा और बान के खिलाफ अर्जी खारिज कर दी। अब मामले की सुनवाई बड़ी बेंच में होगी। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने यह फैसला सुनाया। आपको बता दें कि कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर जिस तरह से बवाल बढ़ा, जिस तरह से सड़कों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, यह पूरा विवाद राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है.

इस मामले में जस्टिस हेमंत गुप्ता ने फैसला सुनाया है. उन्होंने हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है और हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखा है। वहीं, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के प्रतिबंध को जारी रखने के आदेश को खारिज कर दिया है। ऐसे में अब मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया है

जस्टिस हेमंत गुप्ता का फैसला

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने प्रतिबंध की अपील खारिज कर दी। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि क्या कॉलेज प्रबंधन छात्रों की वर्दी पर फैसला कर सकता है और अगर हिजाब पहनना और प्रतिबंधित करना अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है, तो क्या अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 25 के तहत अधिकार परस्पर अनन्य हैं। उन्होंने पूछा कि क्या सरकारी आदेश मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? न्यायमूर्ति गुप्ता ने आगे कहा कि क्या छात्र अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग कर सकता है, इस्लाम के तहत आवश्यक कपड़े पहन रहा है, शिक्षा के मूल उद्देश्य की सेवा करने वाला सरकार का आदेश है, मेरे अनुसार मेरा जवाब अपीलकर्ता के खिलाफ है। इसलिए मैं इस अपील को खारिज करता हूं।

जस्टिस धुलिया ने कर्नाटक सरकार के आदेश को रद्द किया

वहीं, न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा कि मैंने कर्नाटक एचसी के आदेश को रद्द कर दिया है और सरकारी आदेश को भी रद्द कर दिया है। जस्टिस धूलिया ने कहा कि ईआरपी में जाने की जरूरत नहीं है और कोर्ट ने गलत रास्ता अपनाया। यह सिर्फ पसंद का सवाल था। मुझे बिजॉय इमैनुएल में अनुपात मिला है जो पूरी तरह से मामले को कवर करता है। इस लिहाज से मेरे लिए बालिका की शिक्षा सर्वोपरि थी।

चूंकि दोनों जजों ने इस मामले पर अलग-अलग राय दी है, यानी अलग-अलग फैसले। ऐसे में इस हिजाब विवाद का पूरा मामला बड़ी बेंच को सौंपा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू होगी.

क्या है कर्नाटक हिजाब मामला

कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद दिसंबर 2021 और जनवरी में शुरू हुआ था। दरअसल कर्नाटक के उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रवेश किया था, जिसके लिए कॉलेज प्रशासन ने मना कर दिया था. इसके बाद हिजाब पहनकर कॉलेज आने का विवाद कर्नाटक से लेकर पूरे देश में फैल गया। 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार ने स्कूल-कॉलेज यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया, लेकिन कुछ छात्राओं ने कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 15 मार्च को गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज, उडुपी की मुस्लिम छात्राओं की याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति मांगी गई थी। इसके बाद कई छात्राओं ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

bulandmedia

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