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भाठागांव-कोटा में अवैध प्लॉटिंग पर चला निगम का बुलडोजर

रायपुर । कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार नगर निगम क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के प्रकरणों पर लगातार कार्रवाई जारी है। गुरुवार को राजधानी के जोन 6 और जोन 8 में निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर रोक लगते हुए करीब 10 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। निगम ने तहसील कार्यालय से निजी भूमि के वास्तविक भूमि स्वामियों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।

बता दें कि जोन 6 के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड क्रमांक 61 के भाठागांव भर्री खार क्षेत्र में लगभग 5 एकड़ निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग की जा रही थी, जिसपर नगर पालिक निगम मुख्यालय नगर निवेश उड़नदस्ता और नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 6 नगर निवेश विभाग ने मौके पर पहुंच कर रोक लगाई। जोन 6 के जोन कमिश्नर रमेश जायसवाल ने बताया कि अज्ञात प्लाटिंगकर्ता द्वारा यहां लगभग 5 एकड़ निजी भूमि पर अवैध मुरुम रोड बनाई गई थी, जिसपर बुलडोजर चलाकर रोक लगाई गई है। वहीं मौके से लगभग 2 ट्रक मुरूम जब्त की गयी है।

कोटा में 3 एकड़ निजी भूमि पर अवैध प्लाटिंग पर लगाई रोक
जोन 6 की तरह जोन 8 में रामकृष्ण परमहंस वार्ड 20 में कोटा स्थित साईंनाथ कॉलोनी की लगभग 3 एकड़ निजी भूमि में अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। अवैध प्लाटिंगकर्ता ने प्लाट कटिंग करने के लिए मार्किंग कर रखी थी जिसे हटाया गया, डीपीसी और अवैध मुरुम रोड को काटकर आवागमन पर रोक लगाई गयी। नगर निगम जोन 8 के जोन कमिश्नर अरुण ध्रुव ने बताया कि जोन 8 के रामकृष्ण परमहंस वार्ड नंबर 20 के तहत कोटा में साईंनाथ कॉलोनी फेस-2 क्षेत्र में भिन्न 3 स्थानों में लगभग 3 एकड़ निजी भूमि पर साथ ही पंडित जवाहर लाल नेहरू वार्ड नंबर 2 के क्षेत्र में कबीर नगर फेस – 4 में अविनाश आशियाना अपार्टमेंट परिसर के पीछे लगभग 5 एकड़ निजी भूमि पर की गई अवैध प्लाटिंग पर रोक लगायी गयी है।

बता दें कि नगर निगम जोन 6 और जोन 8 के नगर निवेश विभाग ने रायपुर तहसीलदार को पत्र लिखकर निजी भूमि के वास्तविक भूमि स्वामियों की जानकारी उपलब्ध करवाने कहा गया है। तहसील कार्यालय से जानकारी मिलते ही छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सम्बंधित अवैध प्लाटिंगकर्ताओं के खिलाफ संबंधित पुलिस थाना में नियमानुसार प्रक्रिया के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही करने नामजद एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।

bulandmedia

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