रायपुर । पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर अमरेश मिश्रा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर संतोष सिंह के मार्ग दर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ममता देवांगन उप पुलिस अधीक्षक सुश्री ललिता मेहर की उपस्थिती में यातायात मुख्यालय के सभागार में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में जिला पुलिस बल रायपुर के 65 विवेचकों एवं जिला अभियोजन अधिकारियों का सयुंक्त रूप से एक दिवसीय सेमीनार का आयोजन किया गया।इस सेमिनार में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के विधि विभाग के सहायक प्रध्यापक एवं विधि विशेषज्ञ प्रिया राव द्वारा नवीन कानून के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया गया। डॉ प्रिया राव ने सेमीनार के दौरान नवीन कानूनों के बारिकियों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुये बताया गया है कि वर्तमान के नवीन कानून में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा को विशेष महत्व की श्रेणी में मानते हुये इसके लिये पृथक से अध्याय रखा गया है ! अपराधियों की जेल जाने का प्रावधान था।
किन्तु वर्तमान के नवीन न्याय संहिता में अपराधियों से सामुदायिक सेवा कराये जाने के संबंध में नवीन प्रावधान जोड़े गये है, पूर्व में जो राजद्रोह कहलाता था, उसका नाम संशोधित कर देशद्रोह रखा गया है एवं लोगों के वाणी के स्वतंत्रता के अधिकार में वृद्धि की गयी है। अब देश के विरूद्ध अपराधिक कृत्य किये जाने पर ही देशद्रोह का अपराध माना जायेगा। सात वर्ष एवं उससे अधिक सजा संबधी अपराधों में अपराध पंजीबद्ध होने पर पुलिस विवेचना के दौरान अब अनिवार्य रूप से घटना स्थल, गवाही का कथन, का विडियोग्राफी एवं एफएसएल निरीक्षण एवं रिपोर्ट प्राप्त किया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जाना अनिवार्य किया गया है।