बिलासपुर। प्रार्थीया ने 17 जुलाई को थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि गौकरण साहू के साथ इसका फेसबुक के माध्यम से जान पहचान हुआ था। आपस में बातचीत करते थे, बातचीत दौरान आरोपी ने पत्नि बनाकर रखने का भरोसा दिलाकर 15.06. 2023 को अशोक नगर स्थित ओयो होटल में मिलने के लिए बुलाया और होटल रूम में लेजाकर शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाया। तब से 23.03.2024 तक लगातार अलग-अलग स्थानों में लेजाकर शारीरिक संबंध बनाया है। प्रार्थिया के उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (भापुसे) को दी गई, जिनके द्वारा तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिया गया।जिसके परिपालन में अति० पुलिस अधीक्षक (शहर) उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सरकंडा निरीक्षक तोपसिंह नवरंग के नेतृत्व में टीम तैयार कर आरोपी गौकरण साहू को रिपोर्ट के महज 3 घंटों के भीतर विधिवत् गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
नाम आरोपी
गौकरण साहू पिता रामाधार साहू उम्र 28 वर्ष निवासी बहतराई थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)